जल शक्ति मंत्रालय, दिल्ली जल बोर्ड, नारी शक्ति व आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों को संयुक्त सचिव व डीएम ने जल संचयन पर शपथ दिलाई।

मनीष सूर्यवंशी (वीर सूर्या टाइम्स )
उत्तर पूर्वी दिल्ली के जल बोर्ड शाहदरा जिला कार्यालय में संयुक्त सचिव जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार, जिला अधिकारी शाहदरा, एसडीएम शाहदरा-सीमापुरी, अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियंता, ऐई, जेई, नारी शक्ति, एसएचजी नारी शक्ति व अध्यक्ष आरडब्ल्यूए सबोली गाँव, मंडोली गाँव मीत नगर, सबोली गढ्ढा, एलआइजी फ्लैट व अन्य को संयुक्त सचिव जल शक्ति मंत्रालय व जिला अधिकारी शाहदरा ने सभी को राष्ट्रीय जल मिशन भूजल हो रहा है कम, आओ जल संचयन करके रिचार्ज करें “मैं पानी बचाने और उसके विवेकपूर्ण उपयोग की शपथ लेता हूँ, मैं यह भी शपथ लेता हूँ मैं जल का समुचित उपयोग करुंगा तथा पानी की हर एक बुंद का संचयन करूंगा और जल शक्ति अभियान केच दा रेन को बढावा देने में पूरा सहयोग दूंगा, मैं पानी को अनमोल संपदा मानूंगा और ऐसा मानते हुए ही इसका उपयोग करुंगा, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपने परिवार जनों, मित्र और पड़ोसियों को भी इसके विवेकपूर्ण उपयोग और उसे व्यर्थ नहीं करने के लिए प्रेरित करूंगा /करूंगी की शपथ दिलाई। यह ग्रह हमारा है और हम ही इसे बचा सकते हैं और अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। हम सब मिलकर जल आंदोलन को जन आंदोलन बनायेंगे। पदाधिकारियों की मिटिंग हुई। जिसमें जल बोर्ड अधिकारीयों ने वर्षा जल संचयन (रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम) की अनिवार्यता समझाई। उन्होंने बताया कि शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 28 जुलाई, 2001 बिल्डिंग बाई लाज दिल्ली की अधिसूचना के तहत नये भवन के लिए व्यक्तिगत पानी के कनेक्शन की अनुमति RWH सैल दिल्ली जल बोर्ड द्वारा तभी दी जाएगी जब आवेदक दिल्ली नगर निगम /दिल्ली विकास प्राधिकरण /अन्य भूमि विकास प्राधिकरण से मंजूर भवन की योजना में पर्याप्त चालू वर्षा जल संचालन प्रणाली की व्यवस्था प्रस्तुत करेगा।
सभी भूखंडों सम्पत्तियों में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा चालू वर्षा जल संचयन स्ट्रक्चर लगाने पर कुल पानी के मासिक बिलों में 10 % की छूट दी जाएगी। दिल्ली जल बोर्ड वर्षा जल संचयन स्ट्रक्चर लगाने की कुल लागत का 50 % कम से 10 हजार व अधिकतम रुपये 50 हजार की शर्त पर वर्षा जल संचयन प्रणाली लगाने पर वित्तीय सहायता पालिसी के अनुसार उपलब्ध करायेगी। दिल्ली जल बोर्ड के स्वीकृत दिशा निर्देशों के अनुसार चालू वर्षा जल संचयन स्ट्रक्चर लगाने में असफल होने वाले 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक की प्रोपर्टी भूखंड पर कुल पानी के बिल पर 50% का दंड वसूला जाएगा।
वही आरडब्लूए अध्यक्ष जगदीश चौधरी ने सुझाव दिया कि दिल्ली जल बोर्ड की स्कीम 100 वर्ग मीटर से ऊपर के निवासियों के लिए है यह स्कीम 25 वर्ग मीटर के निवासियों को भी मिलनी चाहिए और जल संचयन सिस्टम बनाने के लिए कोई समय सीमा हो। और पहली बार दिल्ली जल बोर्ड भारत सरकार घरेलू जल संचयन स्ट्रक्चर फ्री में बना कर देवे जो रेजिडेंटस समय सीमा में ना बनवा पाये कानून के हिसाब से कार्य करें आरडब्ल्यूए उनके साथ हैं ।

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